Tehsildar Suspended: हरियाणा सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार का सस्पेंड कर दिया है। राजस्व एवं प्रबंधन विभाग ने कलायत के तहसीलदार दिनेश ढिल्लो को प्रशासनिक लापरवाही और रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के आरोप में तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।
सरकारी आदेशों के मुताबिक निलंबन की अवधि के पहले 6 महीने के दौरान तहसीलदार दिनेश ढिल्लो हरियाणा सिविल सेवा नियम (सामान्य), 2016 के नियम 83 के तहत निर्वाह भत्ते के पात्र रहेंगे। यह भत्ता उस सैलरी के बराबर होगा, जो वह अर्ध वेतन पर अवकाश लेने की स्थिति में प्राप्त करते हैं। इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र देना होगा कि वह इस अवधि में किसी अन्य रोजगार व्यवसाय या पेशे में संलग्न नहीं हैं।Tehsildar Suspended
बिना अनुमति नहीं छोड़ पाएंगे मुख्यालय
तहसीलदार निलंबर अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उपायुक्त, सिरसा का कार्यालय रहेगा और वे उपायुक्त की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। यह आदेश वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा द्वारा जारी किया गया है।
शिकायत का आधार और आरोपों की पुष्टि
यह मामला DSP कैथल के ड्राइवर सुखविंद्र की शिकायत के अनुसार उनकी छोटी बहन रीना, गांव चौशाला की निवासी है और वर्ष 2017 में पति की मौत के बाद 3 बच्चों के साथ वहां रह रही है। परिवार की 4 एकड़ पुश्तैनी भूमि में से 2 एकड़ जमीन धोखे से किसी अन्य के नाम करवा दी गई है।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि तहसीलदार ने अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए मामले की सुनवाई नहीं की। इस मामले में एडीसी द्वारा की गई जांच में आरपों की पुष्टि हुई।Tehsildar Suspended

















