Haryana Traffic Rule: बाइक चलाने वालों के लिए सड़क पर हेलमेट पहनना एक अनिवार्य किया हुआ है। हेलमेट पहनने से सिर्फ ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) ही नहीं बचता है बल्कि दुर्घटना के मामले में कई बार जान बचाने में अहम सुरक्षा है। बता दे कि हर साल सरकार की ओर से एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें डाटा दिया जाता है कि सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मौत हुई। इतना ही नहीं रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतों में बिना हेलमेट चलाने वाले लोग कितने थे।
लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोगों को देखा गया है, जिनका हेलमेट पहने जाने के बाद भी चालान (Challan) काटा गया है। अब यह सुनकर चौक गए होंगे कि ये तो पुलिस की गुंडागर्दी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अब सवाल ये होता है कि हेलमेट पहनने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस इन लोगों का चालान क्यों काटती है? Haryana Traffic Rule
Haryana Traffic Rule: नए नियमों के तहत अगर आपने हेलमेट पहना है लेकिन उसका पट्टा (स्ट्रैप) नहीं बांध रखा है तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा इस नियम को अनदेखा करना आपको नुकसान में डाल सकता है इसलिए हमेशा सुनिश्चित करें कि हेलमेट का स्ट्रैप सही तरीके से बंधा हों
अगर आप ट्रैफिक पुलिस से गाड़ी के दस्तावेज़ चेक करते वक्त बदतमीजी करते हैं तो आपको 2000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है यह महत्वपूर्ण है कि हम पुलिसकर्मियों से शालीनता से बात करें और सड़क पर शांति बनाए रखें
इसके अलावा अगर आपने किसी और ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया है जैसे कि बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना तो इसके लिए भी जुर्माना लिया जाएगा इस प्रकार एक छोटी सी गलती भी भारी जुर्माने का कारण बन सकती है

















