Private School Admission: हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चिराग योजना (Chirag Yojana) को लागू किया है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को निजी स्कूलों (Private Schools) में निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो सकती है जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में पढ़ा सकें। चिराग योजना के तहत सरकार पूरी फीस (Fees) खुद वहन करेगी जिससे योग्य छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा (Quality Education) मिल सकेगी।
क्या है चिराग योजना?
चिराग योजना हरियाणा सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को कक्षा 5वीं से 12वीं तक निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा (Free Education) उपलब्ध कराएगी। सरकार इस योजना के जरिए यह सुनिश्चित कर रही है कि आर्थिक दिक्कतों के कारण किसी भी प्रतिभाशाली छात्र की शिक्षा बाधित न हो।
इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च से 31 मार्च तक चलेगी, जबकि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच चयनित छात्रों का नामांकन (Admission) होगा। इसका मतलब यह है कि छात्रों को जल्दी से जल्दी आवेदन (Application) करना होगा ताकि वे इस सुनहरे अवसर को गंवाने से बच सकें।
निजी स्कूलों में मिलेगा प्रवेश
यह योजना इसलिए खास है क्योंकि इसके तहत सरकार छात्रों की पूरी फीस, किताबों (Books) और अन्य शैक्षणिक खर्चों को उठाने वाली है। इससे निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले कमजोर वर्ग के छात्रों को कोई वित्तीय समस्या नहीं होगी। सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी खाली सीटों (Vacant Seats) की सूची सार्वजनिक करें, ताकि इच्छुक अभिभावक उन स्कूलों में आवेदन कर सकें।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें रखी गई हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होगा—
वार्षिक आय सीमा: केवल उन्हीं छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये या उससे कम है।
फैमिली आईडी जरूरी: आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र (Family ID) होना अनिवार्य है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन: इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों के लिए आवेदन ऑनलाइन (Online) या ऑफलाइन (Offline) दोनों माध्यमों से कर सकते हैं।
गलत जानकारी पर रद्द होगा आवेदन: यदि किसी आवेदक की आय 1.80 लाख रुपये से अधिक पाई जाती है तो उसका आवेदन रद्द (Rejected) कर दिया जाएगा।
कैसे करें आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। इच्छुक अभिभावक हरियाणा शिक्षा निदेशालय (Haryana Education Directorate) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे नजदीकी शिक्षा विभाग कार्यालय (Education Office) में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
निजी स्कूलों को सार्वजनिक करनी होंगी सीटें
हरियाणा शिक्षा निदेशालय (Education Department) ने निर्देश जारी कर दिया है कि निजी स्कूलों को अपनी खाली सीटों की सूची सार्वजनिक करनी होगी। इससे यह तय होगा कि किस स्कूल में कितनी सीटें उपलब्ध हैं और अभिभावक उसी आधार पर अपने बच्चे के दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
निजी स्कूलों में सीटों के खुलासे के बाद ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्य छात्रों को ही सही स्कूलों में एडमिशन (Admission) मिले।

















