Haryana Govt Employees: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, नौकरी के लिए ये खाका तैयार

On: March 21, 2026 10:15 PM
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Haryana Govt Employees:  Haryana  में लाखों को कर्मचारियों को सैनी सरकार ने तोहफा दिया है। राज्य के संविदा (अनुबंधित) कर्मचारियों को पक्का करने यानी 58 साल की आयु तक जॉब सिक्योरिटी (सेवा की सुरक्षा) प्रदान करने में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर कर लिया है।

हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि 15 अगस्त 2024 को पांच साल की पूर्णकालिक सेवाएं पूरा करने वाले संविदा कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बाधा संविदा कर्मचारियों के कार्य के दिनों की अवधि तय करने को लेकर आ रही थी।

हरियाणा सरकार ने पहले प्रविधान किया था कि कैलेंडर वर्ष में 240 दिन तक काम करने वाले यानी इतने दिनों तक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवा को एक साल की सेवा माना जाएगा।

लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि यदि किसी कर्मचारी ने मई में नौकरी ज्वाइन की और दिसंबर में उसका कैलेंडर वर्ष खत्म हो गया तो मई से दिसंबर माह तक के बीच की नौकरी के अवधि में 240 दिन पूरे नहीं हो सकते।

पुराने नियमों के प्रविधानों के अनुसार यह एक साल कर्मचारी की सेवा अवधि में नहीं गिना जाता, जिससे हजारों कर्मचारियों को नुकसान होता।

हरियाणा विधानसभा के इसी बजट सत्र में पेश किए जाने वाले हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक 2024 में अब पुराने कैलेंडर वर्ष की सेवा गणना के प्रविधानों को हटाकर संविदात्मक सेवा की एक साल की अवधि की परिभाषा बदल दी गई है।

240 दिनों तक काम करना अनिवार्य होगा

नये संशोधित कानून में व्यवस्था की गई है कि एक साल संबंधित कर्मचारी की नौकरी ज्वाइन करने की तारीख से लेकर उसकी एक साल पूरा होने की अवधि में 240 दिनों तक काम करना अनिवार्य होगा। इसे कैलेंडर वर्ष की बजाय संविदात्मक सेवा की एक साल की अवधि कहा जाएगा।

कर्मचारियों को एक बड़ी दिक्कत यह भी आ रही थी कि साल 2024 से कट आफ तिथि 15 अगस्त 2024 तक मात्र 227 दिन बनते हैं, जबकि सरकार ने काम करने की अनिवार्यता 240 दिन तय की है। इसे भी अब संशोधित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से विधानसभा में यह संशोधित अधिनियम पेश किया गया है, जिसे 26 से 28 मार्च के बीच चर्चा के बाद कभी भी पास किया जा सकता है।

इस कानून से राज्य के करीब सवा लाख संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, जिसके तहत उन्हें पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से पांच प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। Haryana Govt Employees

इस तरह से मिलेगा संविदा कर्मचारियों को लाभ
कानून में प्रविधान है कि आठ साल से कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल से 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। इससे अधिक वर्षों की नौकरी पर न्यूनतम पे-स्केल से 15 प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाएगा। हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।

एक साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।
कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत लगे 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बोर्ड-निगमों के मामलों में मुख्य प्रशासक और प्रबंध निदेशक आदेशों को लागू कराएंगे।

केंद्र सरकार की योजनाओं में नियुक्त किए गए कर्मचारी इस योजना के लाभपात्र नहीं होंगे। अंशकालिक सेवा वाले कर्मचारी तथा 58 साल की आयु पूरी करने वाले कर्मचारी इस कानून के लाभ से वंचित रहेंगे।

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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