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Toll Tax New Rule: अब इन लोगों का नहीं लगेगा टोल टैक्स, Nitin Gadkari ने जारी की लिस्ट

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स (Nitin Gadkari On Toll Tax) को लेकर बड़ी अपडेट दी है। इस सूची जारी की गई है जिनको टोल टैक्स नहीं देना पडेगा।

Toll Tax New Rule: देशभर मे बडे बडे हाइवे का निर्माण जारी है। जहां सफर छोटा ओर सरल तो हो रहा है, लेकिन टोल टैक्स के चलते मंहगा भी हो गया है। टोल टैक्स को लेकर सरकार ने नए साल पर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नए नियमों के तहत टोल टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा। इसको लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है।

 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स (Nitin Gadkari On Toll Tax) को लेकर बड़ी अपडेट दी है। इस सूची जारी की गई है जिनको टोल टैक्स नहीं देना पडेगा।

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आपको बता दें टोल टैक्स को NHAI की तरफ से वसूला जाता है। अगर आप हाइवे पर चार पहिया वाहन से सफर करते हैं तो आपको यह टैक्स देना होता है।

दोपहिया पर कोई टैक्स नहीं: अगर आप दोपहिया वाहन से सफर करते हैं तो आपसे टोल टैक्स की वसूली नहीं की जाती है। दोपहिया वाहन खरीदते समय ही ग्राहकों से रोड टैक्स ले लिया जाता है. फिलहाल टोल टैक्स की राशि वाहन की लंबाई पर निर्भर करती है।

इनको नही देना होगा टोल टैक्स

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> भारत के राष्ट्रपति
>> भारत के प्रधान मंत्री
>> भारत के मुख्य न्यायाधीश
>> भारत के उपराष्ट्रपति
>> राज्य के राज्यपाल
>> संघ के कैबिनेट मंत्री
>> सुप्रीम कोर्ट के जज
>> लोक सभा के अध्यक्ष
>> संघ राज्य मंत्री
>> संघ के मुख्यमंत्री

>> एक केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल
>> पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाला चीफ ऑफ स्टाफ
>> किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष
>> एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
>> किसी राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष
>> एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
>> भारत सरकार के सचिव
>> राज्यों की परिषद
>> संसद सदस्य आर्मी कमांडर ,वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
>> संबंधित राज्य के भीतर एक राज्य सरकार के मुख्य सचिव
>> किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य
>> राजकीय यात्रा पर विदेशी गणमान्य व्यक्ति

इनको भी नहीं देना होता टैक्स
ऊपर दी गई लिस्ट के अलावा अर्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, अग्निशमन विभाग या संगठन, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजमार्गों के निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण या संचालन, शव वाहन, रक्षा मंत्रालय और दिव्‍यांगों के लिए बनाए गए मेकेनिकल वाहन को भी यह टैक्स नहीं देना होता है।

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