Haryana handicap pension: हरियाणा सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक अहम योजना शुरू की है, जिसे “हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना” कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं इस योजना के प्रमुख बिंदुओं के बारे में।
1. वित्तीय सहायता (Financial Assistance)
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने ₹2500 की पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे लाभार्थियों को समय पर मदद मिलती है।
2. पात्रता (Eligibility)
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी है:
- दिव्यांगता का प्रतिशत (Disability Percentage): आवेदनकर्ता की दिव्यांगता कम से कम 40% होनी चाहिए।
- आय सीमा (Income Limit):
- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों में यह सीमा ₹3 लाख तक हो सकती है।
- निवास (Residence): आवेदनकर्ता को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा (Age Limit): आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
3. लाभार्थी उद्देश्य (Goal of the Scheme)
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है:
- आत्मनिर्भर बनाना (Self-reliance): दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने का लक्ष्य है।
- जीवन स्तर में सुधार (Improvement in Standard of Living): योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके समाज में सक्रिय योगदान को बढ़ावा देना है।
4. आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड (Aadhar Card): पहचान के लिए।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate): यह प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा जारी किया जाता है।
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate): आवेदनकर्ता का हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना प्रमाणित करने वाला दस्तावेज।
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण।
- बैंक खाता विवरण (Bank Account Details): पेंशन राशि के ट्रांसफर के लिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo): आवेदन पत्र के साथ।
5. आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए दो तरीके हैं:
ऑनलाइन आवेदन (Online Application)
- हरियाणा सरकार के सरल हरियाणा पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद आपको योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म भरने होंगे और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
- ऑनलाइन आवेदन से प्रक्रिया सरल और तेज हो जाती है, जिससे पात्र व्यक्तियों को आसानी से लाभ मिल सकता है।
ऑफलाइन आवेदन (Offline Application)
- यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं तो आप सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- वहां पर आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा करना होगा।
6. योजना के लाभ (Benefits of the Scheme)
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिलती है, जो उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है।
- यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को सरल और सशक्त बनाती है, जिससे वे समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं।
- योजना से मिलने वाली पेंशन राशि ₹2500 प्रति माह हर महीने उनके बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे लाभार्थियों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिलती है।
हरियाणा सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। यदि आप या आपके परिवार में कोई दिव्यांग व्यक्ति है और वह इस योजना के लिए पात्र है, तो आप जल्द से जल्द आवेदन करें और ₹2500 की मासिक पेंशन का लाभ उठाएं।
आप ऑनलाइन सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है।