Delhi NCR में ग्रेप 3 लागू, जानिए किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

POLLUTION
Delhi NCR : हरियाणा NCR ओर राजधानी दिल्ली क्षेत्र में एक बार प्रदूषण् का स्तर बेहद ही खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। एक्यूआई ज्यादा होने से लोगो के सांस लेने की समस्या गंभीर बनती जा रही है।शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AWI) का लेवल 400 से भी ज्यादा हो चुका है।   GRAP- 3 एनसीआर व दिल्ली में लागू बता दे कि अक्टूबर माह से प्रदूषण बिगडना शुरू हुआ था। उसके पास से ही ग्रेप 1 लागू कर दिया गया था। इस बार दीवावली पर कुछ राहत रही ऐसे में तुंरत ग्रेप 3 नहीं लगाया गया। लेकिन एक बार फिर दिल्ली व एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AWI) का लेवल 400 से भी ज्यादा हो चुका है।Delhi NCR जानिए क्यों ग्रेप लागू: सरकार का मानना है अगर प्रदूष्ण बढाने वाली चीजों पर पांबदी नहीं लगाई तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स (AWI) का लेवल 500 भी पहुच सकता है। प्रदूषण पर नियंत्रण के निख्ए दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में GRAP का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है।Delhi NCR GRAPS 3 1

ग्रेप के 4  श्रेणियों में बांटा गया है:

चरण I – ‘खराब’ (AQI 201-300): वायु गुणवत्ता में मामूली गिरावट। चरण II – ‘बहुत खराब’ (AQI 301-400): स्वास्थ्य पर गंभीर असर। चरण III – ‘गंभीर’ (AQI 401-450): वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में होती है, और इसके तहत सख्त कदम उठाए जाते हैं। चरण IV – ‘गंभीर प्लस’ (AQI >450): यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जिसमें अधिक सख्त कदम उठाए जाते हैं।

जानिए किन चीजो पर रहेगा वेन

  • दिल्ली- NCR में निर्माण कार्यों पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है
  • GRAP- 3 के तहत, दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली बसों के प्रवेश पर रोक
  • किसाी प्रकार की तोड़- फोड़ जैसी गतिविधियों पर भी पाबंदी रहेगी.
  • गैरजरूरी खनन कार्यों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है.
  • दिल्ली- एनसीआर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक और CNG बसों के संचालन को ही अनुमति
आम जन से अपीनन की कि वे प्रदूषण से बचने के लिए घर के अंदर रहकर सुरक्षित रहें और बच्चों को बाहर न जाने दें। सरकार प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इतना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी प्रदूषण बढाने वाले पर चैकिंग करके जुर्माना लगाने की तैयारी में है।Delhi NCR