Crime News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

On: November 1, 2024 5:22 PM
Follow Us:

Crime News: नाबालिग दुष्कर्म करने में रेवाडी की अदालत बडा फैसला सुनाया है। रेवाड़ी लोकेश गुप्‍ता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्‍पेशल कोर्ट रेवाड़ी द्वारा मामले में संलिप्त आरोपी बंटू कुमार उर्फ राजू निवासी गांव बरमाई सिकंदरा राउ, हाथरस यूपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 20 साल कैद व 65 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।Crime News

बवाल थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी शिकायत में बताया था कि 26 अप्रैल 2022 को उसकी 13 साल की बेटी घर पर अकेली थी। वहीं पड़ोस में किराए पर रहने वाला उत्तर प्रदेश के हाथरस के गांव बरमाई सिकंदरा राउ निवासी बंटू कुमार उर्फ राजू उसके घर में घुस आया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर वीडियो भी बना ली ।Crime News

जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना बावल में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। जो जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।Crime News

सुनाई सजा: इस मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने आरोपी बंटू कुमार उर्फ राजू दोषी करार दिया तथ 20 साल कैद व 65 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 20 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगतनी होगी।Crime News

 

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now