Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार द्वारा संचालित विवाह शगुन योजना (Haryana Vivah Shagun Yojana) एक वित्तीय सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत बीपीएल (BPL), अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार सहायता राशि देती है।
योजना के मुख्य बिंदु
1. लाभार्थी (Beneficiaries)
इस योजना का लाभ निम्नलिखित वर्गों को दिया जाता है:
- अनुसूचित जाति (SC) की बेटियां
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की बेटियां
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों की बेटियां
- विधवा महिलाओं की बेटियां
2. सहायता राशि (Financial Assistance)
इस योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:
- बीपीएल (BPL) परिवारों की बेटियों के लिए: ₹71,000 की आर्थिक सहायता
- अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए: ₹11,000 से ₹31,000 तक की सहायता राशि
3. आयु सीमा (Age Limit)
- लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
योजना का उद्देश्य
- गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के खर्च में सहायता देना।
- दहेज प्रथा को रोकना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकना।
- समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना।
आवेदन करने की प्रक्रिया (How to Apply)
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सरकारी वेबसाइट पर जाएं – हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन करें – यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नई आईडी बनाएं।
- आवेदन फॉर्म भरें – आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, जाति, वार्षिक आय आदि भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें – आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- फॉर्म सबमिट करें – सभी जानकारियां भरने के बाद आवेदन सबमिट करें और उसकी रसीद अपने पास रखें।
- स्थिति की जांच करें – आवेदन की स्थिति जानने के लिए वेबसाइट पर Track Application Status विकल्प पर क्लिक करें।
योजना के लाभ (Benefits of the Scheme)
- गरीब और जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता मिलती है।
- दहेज प्रथा को हतोत्साहित किया जाता है।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।
- योजना के माध्यम से बेटियों को समान अवसर मिलते हैं।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज (Eligibility and Required Documents)
| पात्रता मानदंड | विवरण |
|---|---|
| निवास | आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए |
| आयु सीमा | लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए |
| आर्थिक स्थिति | BPL, SC, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक |
योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
- योजना का लाभ शादी से पहले या शादी के बाद 6 महीने के अंदर लिया जा सकता है।
- सभी दस्तावेज सही होने पर सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
हरियाणा विवाह शगुन योजना गरीब परिवारों के लिए एक बहुत ही लाभकारी योजना है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि दहेज प्रथा को रोकने और महिलाओं के सशक्तिकरण में भी योगदान देती है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपनी बेटी के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएं।

















