धारूहेडा: दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए ब्याज माफी योजना शुरू की गई। जिसके तहत अब उपभोक्ता 31 मार्च तक निगम के कार्यालय में जाकर अपने बिल का भुगतान कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।Haryana News: भूमि के लिए संजीवनी का काम करता है ढैंचा : डीसी
धारूहेडा विद्युत निगम एसडीओ आशीश गुप्ता ने बताया कि निगम की तरह से डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए ब्याज माफी की योजना शुरू की गई थी। जिसके तहत जो उपभोक्ता डिफाल्टर हो गए थे अगर वे अपना बिल भरना चाहे तो निगम की तरफ से उन्हें ब्याज में छूट दी जा रही है।
योजना का लाभ लेने की अंतिम तारीख निगम की तरफ से 31 मार्च 2023 दी गई है। उन्होंने कार्यालय के अंतर्गत आने वाले डिफाल्टर उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द कार्यालय में पहुंचकर अपने बिजली के बिलों को भुगतान करने की अपील की, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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केस वालो को नही मिलेगा फायदा:
जिन उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में किसी न्यायिक फोरम में बिलिंग विवादों के कारण हैं वह इस योजना के तहत लाभ नहीं पा सकेंगे। यदि उपभोक्ता केस वापस लेता है तो सह योजना के लिए पात्र माना जाएगा।