हरियाणा: बिना एनओसी के रजिस्ट्रियों के मामले में अधिकारियो पर गाज गिरने वाली है। जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और पटवारियों समेत कुल 29 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।
सरकार द्वारा सूची भेजे जाने के बाद डीसी यशेंद्र सिंह के निर्देश पर सीटीएम ने तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों तथा डीआरओ ने पटवारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। अधिकारियों और पटवारियों द्वारा मामले में अपना पक्ष रखे जाने के बाद डीसी के माध्यम से रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी।
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बता दें कि हरियाणा नगरीय विकास एवं विनियमन अधिनियम की 1975 की धारा 7ए के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। अधिसूचित क्षेत्र घोषित होने के बाद उक्त इलाके में जमीन की रजिस्ट्री या लीज पर लेने से पहले क्रेता को नगर योजनाकार विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लेना जरूरी होता है। इन जमीनों की सीधे रजिस्ट्री करना गैर कानूनी माना जाता है।
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रिमांइडर नोटिस भी भेजने के निर्देश
डीटीपी की एनओसी के बगैर रजिस्ट्रियों का मामला फरवरी की शुरूआत में खुलकर सामने आया था। राज्य सरकार ने संबंधित जिलों के डीसी को बिना एनओसी हुई रजिस्ट्रियों की सूची जारी की थी।
3 अप्रैल 2017 से लेकर 18 अगस्त 2021 तक की जांच में रेवाड़ी जिला में 3113 सेल-डीड होनी पाई गई। सरकार के अनुसार सेक्शन-7ए के उल्लंघन करते हुए ये डीड हुई हैं। प्रशासन ने उसके बाद नोटिस शुरू किए थे। अभी तक ज्यादातर का जवाब नहीं आया। अब अधिकारियों को रिमांइडर नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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पटवारी एसो. दे चुकी धरना :सरकार ने पटवारियों को नेचर ऑफ लैंड बदलने को लेकर जांच में शामिल किया था। कार्रवाई के निर्देश हुए तो दी रेवेन्यु पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन जिला रेवाड़ी ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसमें मांग की कि पटवारियों को इस कार्रवाई से अलग किया जाए, क्योंकि पटवारियों की रजिस्ट्री में भूमिका ही नहीं है।
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सभी से मांगा स्पष्टीकरण: सेक्शन-7ए का उल्लंघन कर की गई रजिस्ट्रियों के मामले में सरकार से कार्रवाई के आदेश मिले थे। हमने इसमें शामिल तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और पटवारियों को नोटिस दे दिए हैं। इस बारे में सीटीएम और डीआरओ से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। स्पष्टीकरण आते ही सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। – यशेंद्र सिंह, डीसी, रेवाड़ी।