हरियाणा के गुरूग्राम में लगाई धारा 144, जानिए क्या रहेगी पाबधियां
गुरूग्राम: हरियाणा में गुरुग्राम एक बार फिर धारा 144 लगा दी गई है। साबइर सीटी के डीसी निशांत कुमार यादव ने धारा 144 के आदेश जारी करते हुए की निर्देश भी दिए हैं जिनकी पालना करना बेहद जरुरी है । गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुग्राम जिला प्रसाशन ने पूरे गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी है ।
इन पर लगाया प्रतिबंध: दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत किए गये निषेधाज्ञा के ये आदेश जिला गुरुग्राम में तुरंत प्रभाव से लागू होकर 26 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेंगे । जिलाधीश ने अपने आदेश में जिला में उपरोक्त अवधि में ड्रोन ,माइक्रो लाईट एयरक्राफ्ट , ग्लाइडर /पॉवर ग्लाइडर/ होट एयर बलून , काइट फलाइंग व चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी ऐहतियातन प्रतिबंध लगा दिया है ।विंटेज स्टीम ट्रेन दिल्ली केंट से पहुंची रेवाडी, विदेशी पर्यटकों ने Heritage Steam Loco Shed Rewari का किया दौरा
साइबर कैफे संचालकों, पीजी, गैस्ट हाऊसिज, होटलों, मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों को अपने किराएदारों, नौकरों, विजिटरों व अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए हैं ।
कार्रवाई करने दिए आदेश:आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।