हरियाणा: केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को हर कार्य क्षेत्र में सुरक्षित और समान कार्य अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शी-बॉक्स पोर्टल शुरू किया गया है।डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल और लैंगिक समानता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन शिकायत की सुविधा का विस्तार करते हुए यह व्यवस्था की है।
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती है: अब निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं भी शी-बॉक्स में उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती है। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई 2017 को पहली बार यह सुविधा केवल सरकारी महिला कर्मचारियों को दी गई थी, लेकिन अब व्यवस्था निजी क्षेत्र में भी प्रभावी तरीके से लागू करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण को महत्व देने और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरियाणा
DC Rewari ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक निजी कंपनियों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण एसएच अधिनियम, 2013 अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत निजी प्रतिष्ठान को चार सदस्यीय आंतरिक शिकायत समिति गठित करनी है। हरियाणा
शी-बॉक्स : (सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट है। इसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए बनाया गया है। इस बॉक्स में शिकायत आने पर उसे संबंधित विभाग या संस्थान की अंदरूनी शिकायत समिति के पास भेजी जाएगी। उसके बाद नियमानुसार कमेटी कार्रवाई की संस्तुति करेगी। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट भी इस वेबसाइट पर अपडेट करेगी।

















