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Haryana News: स्वरोजगार के लिए सूक्ष्म वित योजना एवं टर्म लोन योजना शुरू, जाानिए क्या है अंतिम तिथि

On: August 10, 2025 5:19 PM
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स्वरोजगार के लिए सूक्ष्म वित योजना एवं टर्म लोन योजना शुरू, जाानिए क्या है अंतिम तिथि

Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। निगम द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार हेतु सूक्ष्म वित योजना व टर्म लोन योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अन्तिम 21 अगस्त है।

DC Rewari  अभिषेक मीणा ने बताया कि सूक्ष्म वित योजना के तहत अधिकतम एक लाख रूपए तक के ऋण केवल 6.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जा रहा है। जिसमें कपड़ा दुकान, चाय की दुकान, किरयाणा व परचून दुकान, मनियारी की दुकान, बिजली कार्य की दुकान, ब्यूटी पार्लर / कास्मेटिक दुकान, कम्पुटर दुकान, ऑटो रिपेयरिंग, ई-रिक्शा इत्यादि स्वरोजगार के तहत ऋण लिया जा सकता है। इस योजना के तहत ऋण की वसूली 6.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मासिक किस्तों में तीन वर्षों में की जायेगी।Haryana News

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DC Rewari  ने बताया कि टर्म लोन योजना के तहत अधिकतम दो लाख रूपए तक के ऋण केवल 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर लिया जा सकता है जिसमें कपड़ा दुकान, चाय की दुकान, किरयाणा व परचून दुकान, मनियारी की दुकान, बिजली कार्य की दुकान, ब्यूटी पार्लर / कास्मेटिक दुकान, कम्पुटर दुकान, ऑटो रिपेयरिंग, ई-रिक्शा, इत्यादि स्वरोजगार के सकते है। ऋण की वसूली 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मासिक किस्तों में पांच वर्षों में की जायेगी।

योजना के लिए पात्रता एवं शर्ते
आवेदक अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता है व Haryana का स्थाई निवासी हो। उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रूपए से अधिक न हो। आवेदकों को ऋण में पचास हजार रूपए तक की अनुदान राशि दी जाएंगी।

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आवेदक निगम बैंक का बकायादार न हो, पहले लिए ऋण का दुरुपयोग न किया हो तथा एन.एस.एफ.डी.सीज स्कीमों के अंतर्गत ऋण प्राप्त न किया हो। ऋण की वसूली मासिक किस्तों में 3 से 5 वर्षों के अन्दर की जाएगी। लाभार्थी के ऋण अदायगी में डिफाल्टर होने पर निगम द्वारा सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4 प्रतिशत दण्ड ब्याज भी वसूल किया जाएगा।

जानिए कैसे करें आवेदन: स्कीमों के अन्तर्गत इच्छुक आवेदनकर्ता hscfdc.org.in पर ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात मूल ऋण आवेदन पत्र, मूल दस्तावेज व इनकी फोटो कॉपी (जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पैनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र) सहित जिला प्रबन्धक हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, कार्यालय में 21 अगस्त तक जमा करवा सकते है।
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Sunil Chauhan

मै पिछले दस साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। जल्दी से जल्दी देश की की ताजा खबरे को आम जनता तक पहुंचाने के साथ समस्याओं को उजाकर करना है।

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