Haryana News: हरियाणा के कॉलेजों में सेमिनार, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस के आयोजन में खाने-पीने और अन्य खर्चों के रेट तय कर दिए गए हैं। अब कॉलेज प्रबंधन अपनी मनमर्जी से खर्च नहीं कर सकेगा। यह SOP उच्च शिक्षा निदेशालय (DHE) द्वारा जारी की गई है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
संसाधन व्यक्तियों का मानदेय
विशेषज्ञ/संसाधन व्यक्ति को अधिकतम ₹2000 प्रति घंटा मानदेय मिलेगा।
एक दिन में दो से अधिक लेक्चर किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे।
TA/DA सरकारी मानदंडों के अनुसार दिया जाएगा, अन्य प्रतिभागियों को कोई भत्ता नहीं मिलेगा।
भोजन और आवास पर खर्च
भोजन: प्रति व्यक्ति ₹200 प्रति दिन। एक दिवसीय सेमिनार में केवल दोपहर का भोजन।
चाय/नाश्ता: प्रति व्यक्ति ₹40 प्रति दिन।
बोर्डिंग और लॉजिंग: बाहर से आने वाले विशेषज्ञों के लिए अधिकतम ₹1000 प्रति व्यक्ति प्रति दिन।
पंजीकरण और विविध खर्च
पंजीकरण शुल्क: ₹500 से अधिक नहीं।
शुल्क का संग्रहण केवल ऑनलाइन माध्यम से।
स्टेशनरी, अतिथि सत्कार और सामग्री छपाई जैसे विविध खर्चों की अधिकतम सीमा ₹15,000।
अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के लिए सहायता
कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के लिए ₹1,00,000 तक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि फंड की उपलब्धता के आधार पर बदल सकती है।
लाभ और उद्देश्य
उच्च शिक्षा निदेशालय के अनुसार, यह कदम वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाएगा और सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित करेगा। नए नियमों से जवाबदेही और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

















