Haryana News: हरियाणा से खुशखबरी है कि अब दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी ‘दयालु’ का फायदा लोग आसानी से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी उठा सकेंगे। यह योजना खास उन परिवारों के लिए है जिनके किसी सदस्य की मौत या दिव्यांगता लावारिस और बेसहारा पशुओं की टक्कर की वजह से हो जाती है। ऐसे परिवारों को प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता देती है ताकि उनकी मदद हो सके।
हरियाणा सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु या विकलांगता पर आर्थिक सहायता देने के लिए पोर्टल शुरू किया है। पीड़ित परिवार को एक लाख से पांच लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। आवेदन http://dapsy.finhry.gov.in या जन सहायक मोबाइल एप से किया जा सकता है।
इस योजना के तहत, अगर किसी की मौत होती है तो परिवार को एक लाख से पांच लाख रुपये तक की सहायता राशि मिलती है। वहीं, अगर कोई चोटिल होता है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपये दिए जाते हैं। इससे पीड़ित परिवारों को कुछ राहत मिलती है और उनकी आर्थिक परेशानी कम होती है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयालु-II योजना का नया पोर्टल लॉन्च किया है ताकि सहायता राशि पाने की प्रक्रिया और भी आसान हो जाए। उन्होंने बताया कि अब कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ लेने के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए http://dapsy.finhry.gov.in वेबसाइट या जन सहायक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
सहायता राशि देने का अंतिम फैसला जिला स्तर पर बने एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें उपायुक्त अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जिला सांख्यिकी अधिकारी इस प्रक्रिया में समन्वय का काम संभालेंगे ताकि दावे सही तरीके से जांचे और मंजूर किए जा सकें।
इस कदम से लावारिस पशुओं की वजह से हुई दुर्घटनाओं में मारे गए या घायल हुए लोगों के परिवारों को आर्थिक मदद जल्दी और सरलता से मिल सकेगी। अब प्रदेश के नागरिकों के लिए मदद का रास्ता साफ हो गया है और उन्हें लंबी कागजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
इस योजना के जरिए हरियाणा सरकार ने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का एक आसान तरीका तैयार किया है।
















