मौसमदिल्लीबिहार विधानसभा चुनाव 2025CET 2025राजस्थानमनोरंजनराशिफलबिजनेसऑटो मोबाइलरेवाड़ीआध्यात्मिकअन्य

हरियाणा सरकार एक ओर बडा फैसला: अब पीडब्ल्यूडी की 5 सेवाएं भी राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में

On: June 7, 2025 11:08 PM
Follow Us:
हरियाण सरकार एक ओर बडा फैसला: अब पीडब्ल्यूडी की 5 सेवाएं भी राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में

हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग की पांच सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत लाने का निर्णय लिया है, जिससे इन सेवाओं की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य आम जनता को कार्यों में तेजी और पारदर्शिता के साथ राहत प्रदान करना है।

Rewari DC अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार, लोक निर्माण विभाग इन सेवाओं के लिए निम्नलिखित समय-सीमा तय कर रहा है:

  • राज्य राजमार्ग या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत अनुसूचित सड़क से प्रवेश या निकासी के लिए क्लीयरेंस, उपयोग का अधिकार (राइट ऑफ यूज), प्राकृतिक गैस या पाइप लाइन बिछाने की अनुमति, और संचार अवसंरचना व ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी स्थापना के लिए अनुमति: 40 दिन के भीतर
  • ठेकेदारों की सूचीबद्धता के लिए: 45 दिन की समय-सीमा
यह भी पढ़ें  Rewari News: देवकी गौ उपचार सेवा संस्था धारूहेड़ा ने घायल राष्ट्रीय पक्षी की बचाई जान

इन सेवाओं के लिए संबंधित अधिकारी निम्नलिखित हैं:

  • अधीनिश्रण अभियंता – संबंधित सेवा के लिए पदनामित अधिकारी
  • प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी – संबंधित मुख्य अभियंता
  • द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी – प्रमुख अभियंता

इसके अतिरिक्त, छोटी गड्ढों की मरम्मत का कार्य अब 10 दिन के भीतर किया जाएगा। इस सेवा के लिए संबंधित अधिकारी हैं:

  • कनिष्ठ अभियंता – पदनामित अधिकारी
  • प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी – संबंधित उप-मंडल अभियंता
  • द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी – संबंधित कार्यकारी अभियंता

Sunil Chauhan

मै पिछले दस साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। जल्दी से जल्दी देश की की ताजा खबरे को आम जनता तक पहुंचाने के साथ समस्याओं को उजाकर करना है।

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now