हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग की पांच सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत लाने का निर्णय लिया है, जिससे इन सेवाओं की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य आम जनता को कार्यों में तेजी और पारदर्शिता के साथ राहत प्रदान करना है।
Rewari DC अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार, लोक निर्माण विभाग इन सेवाओं के लिए निम्नलिखित समय-सीमा तय कर रहा है:
- राज्य राजमार्ग या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत अनुसूचित सड़क से प्रवेश या निकासी के लिए क्लीयरेंस, उपयोग का अधिकार (राइट ऑफ यूज), प्राकृतिक गैस या पाइप लाइन बिछाने की अनुमति, और संचार अवसंरचना व ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी स्थापना के लिए अनुमति: 40 दिन के भीतर
- ठेकेदारों की सूचीबद्धता के लिए: 45 दिन की समय-सीमा
इन सेवाओं के लिए संबंधित अधिकारी निम्नलिखित हैं:
- अधीनिश्रण अभियंता – संबंधित सेवा के लिए पदनामित अधिकारी
- प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी – संबंधित मुख्य अभियंता
- द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी – प्रमुख अभियंता
इसके अतिरिक्त, छोटी गड्ढों की मरम्मत का कार्य अब 10 दिन के भीतर किया जाएगा। इस सेवा के लिए संबंधित अधिकारी हैं:
- कनिष्ठ अभियंता – पदनामित अधिकारी
- प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी – संबंधित उप-मंडल अभियंता
- द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी – संबंधित कार्यकारी अभियंता

















