World No Tobacco Day: Tobacco का उपयोग नहीं करने का लिया संकल्प

TOBACCP DAY

Tobacco Day :  World No Tobacco Day  पर नागरिक अस्पताल रेवाड़ी में Tobacco   उत्पाद ना प्रयोग करने का संकल्प लिया। इस मौके पर उप सिविल सर्जन डॉ रजनीश कुमार ने कोटपा 2003 अधि नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

 

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Tobacco Day# उन्होंने कहा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर संबंधित व्यक्ति पर 200 रूपए का चालान किया जा सकता है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की दूरी में कोई भी तंबाकू उत्पाद संबंधित दुकान नहीं होनी चाहिए व तंबाकू उत्पाद 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को बेचना दंडनीय अपराध है। जिसके तहत संबंधित व्यक्ति पर 200 रूपए का चालान किया जा सकता है।

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नोडल अधिकारी डॉ ज्ञानेंद्र मिश्रा ने बताया कि कोटपा 2003 अधिनियम के सेक्शन 5 के अंतर्गत किसी भी दुकान पर तंबाकू संबंधित उत्पाद का एडवरटाइजमेंट नहीं किया जाना चाहिए।

 

सेक्शन 7 के तहत जिले में कहीं पर भी  Tobacco Day खुली बीड़ी या सिगरेट भेजना एक दंडनीय अपराध है किसी भी बीड़ी या सिगरेट के पैकेट पर उचित वार्निंग पैकेट के 85 प्रतिशत भाग को कवर करनी चाहिए।

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ऐसा ना होने पर संबंधित उत्पादक पर 10 हजार तक का चालान किया जा सकता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शहर के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में उपस्थित स्टाफ व मरीजों को तंबाकू का उपयोग ना करने की शपथ दिलाई गई।

 

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बव्वा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने गांव में एक रैली निकालकर गांव के लोगों को तंबाकू का उपयोग ना करने के प्रति जागरूक किया