हरियाणा: करीब दो साल पहले वर्ष 2021 में जाटूसाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी देवर दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने दो साल की जेल व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
जानिए क्या था मामला
थाना जाटूसाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि 31 अगस्त 2021 की शाम को वह अपने घर पर थी। उसके पति उपचार के लिए जयपुर गए हुए थे।NHAI Website Hacked: शातिरों ने फर्जी पास बना लगाया लाखों का चूना
शाम को उसका देवर घर पर आया और पीने के लिए पानी मांगा। वह पानी लेने गई तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर मिली थी धमकी
महिला ने बताया कि देवर ने किसी को भी इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिस पर थाना जाटूसाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।Cyber Crime: Google पर हेल्पलाइन नंबर सर्च करना पडा महंगा, जानिए फिर क्या हुआ
दो साल चला केस: करीब दो साल केस चला। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। जिस पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने आरोपी को छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए दो साल की जेल व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

















