Haryana News: फोन धुमाओ, बाल विवाह रूकवाओ..

CHILD MARRIAGE

बाल विवाह कराने पर हो सकती है दो साल की कैद व एक लाख जुर्माना
हरियाणा: डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि शनिवार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया (आखा तीज) पर अबूझ मुहूर्त व सावा होने के चलते बहुत अधिक शादियां होती हैं। ऐसे शुभ मुहूर्त पर बाल विवाह होने का अंदेशा बना रहता है।

इस दौरान बाल विवाह की रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिला प्रशासन की ओर से बाल विवाह करने व करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।Parivartan Yatra Haryana: प्रॉपर्टी आईडी के नाम सरेआम लूट: अभय चौटाला

डीसी ने जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी को अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को रोकने के लिए पुजारी, गांव के सरपंच व नंबरदार सहित शहर के पूर्व पार्षदों को आगाह करने के साथ -साथ इस तरह की शादी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मैरिज पैलेस व बैंक्वेट हॉल के संचालकों, मैरिज पैलेस के मालिकों को निर्देश दिए कि वे अपने यहां आयोजित होने वाले विवाह समारोह के सम्बंध में पहले दुल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्रों की जांच करें।

जांच के दौरान यदि लडक़े की आयु 21 वर्ष से कम व लडक़ी की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि आयु प्रमाण पत्रों की एक प्रति अपने पास भी रखें।

डीसी इमरान रजा ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लडक़ी की शादी 18 वर्ष व लडक़े की शादी 21 वर्ष से पहले की जाती है, तो वह कानूनन अपराध है। एक्ट के तहत बाल विवाह के आयोजन में भागीदार सभी लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी जिसके तहत दो साल की जेल व एक लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।मांगो को लेकर किसान संगठन डीसी रेवाडी से मिला, चेतावनी के साथ सोंपा ज्ञापन

इन नंबरों पर दें सूचना :
डीसी ने बताया कि बाल विवाह के आयोजन के संबंध में कोई भी व्यक्ति सूचना पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, सीटीएम, तहसीलदार, नजदीकी पुलिस थाना/चौकी, आंगनवाड़ी वर्कर, डब्ल्यूसीडीपीओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, बाल विवाह निषेध अधिकारी तथा पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 100, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर भी दे स