Election: बावल नपा चुनाव: section 144 लागू, थानों में जमा कराएं हथियार

IPC 144

स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के लिए जिलाधीश ने किए आदेश जारी
बावल: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने जिला रेवाड़ी बावल में धारा 144  (Section 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू करके हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगामी 19 जून को होने वाले बावल नगर पालिका चुनाव को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं।

निषेधाज्ञा की अनुपालना पूरी सख्ती से लागू करवाई जाएगी। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करवाने के लिए जिला के सभी वैध शस्त्र लाइसेंस धारक अपने नजदीक थाना क्षेत्र में अपने अपने शस्त्र जमा करवाएं दे।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर पालिका बावल के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है और आगामी 19 जून को अध्यक्ष और पार्षदों के लिए मतदान होना निर्धारित है। नगर पालिका चुनाव के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिलाधीश ने जिला की सीमा में नगर पालिका बावल चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक लाठी, आग्नेय अस्त्र, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू व साइकिल की चेन सहित नुकसान पहुंचा सकने वाली हथियार जैसी अन्य वस्तुओं को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिलाधीश ने बताया कि निकाय चुनाव के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला की बावल नगर पालिका क्षेत्र में निकाय चुनाव संपन्न होने तक ऐसे हथियार जो किसी को जान-माल का नुकसान पहुंचा सकते हो या अन्य घातक वस्तुओं को लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों अन्य लोक सेवकों तथा चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।

हथियारधारक नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर थानों में जमा कराएं हथियार :
जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने नगर पालिका बावल के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने निर्देश जारी किए हैं कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करवाने के लिए जिला के सभी वैध शस्त्र लाइसेंस धारक अपने नजदीक थाना क्षेत्र में अपने अपने शस्त्र जमा करवाएं ताकि चुनाव में कोई भी नाजायज तरीके से दखलंदाजी ना हो सके और चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से निपटाया जा सके।