REWARI: पुत्रवधु से किया था दुष्कर्म, अब आजीवन काटेगें जेल !

COURT

रेवाड़ी: इनसानियत और मानवता आजकल तार तार हो रही है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बांसवाना की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी ससुर को 14 साल की सजा व 30 हजार रुपए जुर्माना के आदेश दिए हैं।Haryana: तीन बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, साथ में ले गई लाखों रूपए के जेवरात व नकदी

लोग दे रहे ताने: जैसे ही लोगो का इस बात का पता चला कि ससुर ने अपनी पुत्रवधु के साथ रेप किया है। लोग उसे ताने दे रहे है।Political News Haryana: केंद्रीय मंत्री राव इंदजीत की बेटी आरतीराव के चुनाव को लेकर आया बडा अपडेट, जानिए कौन कहां से लडेगा चुनाव

अदालत ने दोषी ससुर को 14 साल की सजा व 30 हजार रुपए जुर्माना के आदेश दिए हैं। जुर्माना ना अदा करने पर 8 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोसली थाना के अंतर्गत गांव निवासी नव विवाहिता ने ससुर पर आरोप लगाया था कि 30 सितंबर 2022 को उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था।