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धारूहेड़ा: एक नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता की अदालत ने दोषी को सात साल की सजा दी है। अदालत ने दोषी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। Rewari News
धारूहेड़ा थाना पुलिस ने मई 2022 में एक नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का मामला दर्ज किया था। 22 मई 2022 को एक व्यक्ति नाबालिग बच्ची को उठा कर एक खंडहर फैक्ट्री में लेकर गया और उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था।Rewari News
इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने आरोपी को देख लिया था और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया था। आरोपी की पहचान मध्यप्रदेश के जिला सीधी के गांव बड़ेसर निवासी कपूर चंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना धारूहेड़ा में पोकसो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच की।Rewari News
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। फास्टट्रैक कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी कपूर चंद्र को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगीRewari News