Rewari News : रेवाडी में एक बैंक की ओर से उपभोक्ता का खाता होल्ड करना महंगा पड गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने छह साल से ज्यादा समय तक होल्ड करने के आरोप मे 2580 हजार रूपए (fine at bank) जुर्माना लगाया है।
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साइबर ठगी की आशंका को देखते हुए अकाउंट को इसलिए होल्ड कर दिया कि उस अकाउंट से दो बार 80 हजार रुपये निकाले गए थे। अकाउंट में रुपये आने और निकलने की जानकारी असली खाताधारक को भी नहीं थी।
कोर्ट में चला केस, लगाया FINE
शहर के मोहल्ला बल्लूवाड़ा निवासी योगेश कुमार का एक सेविंग खाता शहर के ही धारूहेड़ा चुंगी स्थित एक बैंक में खुला हुआ है। इस अकाउंट को एसबीआई ब्रांच ने इसलिए होल्ड कर दिया।
योगेश कुमार को कोई भी जानकारी नहीं थी। उसके अकाउंट की सभी प्रकार की ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी गई। इसके बाद योगेश कुमार ने बैंक के उच्च अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कहीं से कोई समाधान नहीं हुआ।
परेशान होकर पीड़ित ने अधिवक्ता प्रवेश हरित के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में 8 मार्च 2019 को शिकायत दर्ज कर अपना खाता खुलवाने तथा ट्रांजेक्शन करने की मांग की।