Rewari Crime: नाबालिग का अपहरण: स्पेशल कोर्ट ने सुनाई दो साल की कैद

रेवाडी: स्कूल जाते हुए नाबालिग का अपहरण करने वाले ओरोपी को दोषी करार देते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने दो साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। Rewari News: महाराणा प्रताप जयंती पर पर्यावरण शुद्धि के लिए किया यज्ञ 31 जुलाई को किया था अपहरण: खोल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी 31 जुलाई 2019 को सुबह सात बजे घर से स्कूल के लिए गई थी। जब स्कूल से वापस आने का हुआ तो छात्रा घर नहीं लौटी। यू किया अपहरण: छात्रा के वापस नहीं लौटने पर स्कूल बस चालक बात की तो बताया कि वह बस में स्कूल नहीं गई। स्कूल के हेडमास्टर ने भी बताया कि छात्रा स्कूल नहीं पहुंची। इसके बाद स्वजन ने छात्रा की तलाश शुरू की थी और पुलिस को शिकायत दी थी। Rewari crime: कार का शीशा तोडा, विरोध किया तो मिली धमकी-Best24News अपहरण केस दर्ज , काबू: जांच के बाद पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया। Rewari Crime: कोसली में साले का अपहण, व्यापारी से मांगी 9 लाख की फिरोती-best24new अपहरण का मामला दर्ज कर जतिन को पहले ही काबू कर लिया था और नाबालिग को बरामद कर लिया था। अदालत ने दोषी युवक को दो साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर युवक को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।