Haryana News: रेवाड़ी की स्पेशल (Rewari Court News) फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बडा फैसला सुनाया है। रेवाड़ी के गांव में नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाने और दुष्कर्म करने के मामले में रेवाडी की अदालत ने मां बेटे व पिता को 20-20 साल कैद और 77 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं इसी crime में शामिल को अदालत ने चौथे आरोपी को पांच साल की कैद और 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले परिवार ने जुर्माना अदा नहीं किया तो 20 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जानिए क्या है मामला: पुलिस ने बताया कि रेव़ाड़ी जिले के गांव खोल के रहने वाले एक आदमी ने खोल पुलिस को शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 10 अक्टूबर 2020 को अचालक घर लापता हो गई। पिता ने शक के आधार पर मेवात के नूंह के पपड़वास निवासी जेसीबी चालक राहुल उर्फ मोहम्मद रिजवान पर अपहरण का आरोप लगाया था।Haryana News
यहां मिली थी बच्ची: पुलिस ने बताया मामला दर्ज कर जब जांच की तो पुलिस ने नाबालिग बच्ची को प्राणपुरा-पावटी के पास खेतों से बरामद किया था। नाबालिग लड़की ने बताया था कि उसे यूपी के जिला अलीगढ़ के गांव अतरौली निवासी हरी सिंह उसकी पत्नी राजवती व उसके बेटे मुकेश ने बंधक बनाकर रखा था। उसने बताया कि मुकेश ने उससे साथ कई बार दुष्कर्म भी किया। उसके बाद पुलिस ने पुलिस तीनो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था।
सुनाया बडा फैसला: गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ओर से अदालत में केस चल रहा था। सुनवाई पूरी करने के बाद एडीजे लोकेश गुप्ता के स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यूपी के जिला अलीगढ़ के गांव अतरौली निवासी हरी सिंह उसकी पत्नी राजवती व उसके बेटे मुकेश को दोषी मानते हुए 20-20 साल कैद और 77 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

















