Rewari Crime: हरियाणा के जिला रेवाड़ी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के लोकेश गुप्ता ने दुष्कर्म के आरोपी अर्जुन निवासी गोहाना जिला सोनीपत को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है तो उसे 20 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
धारूहेड़ा थाना पुलिस की प्रभावी जांच और अदालत में की गई सशक्त पैरवी के चलते नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। यह फैसला नाबालिग पीड़िताओं के प्रति न्यायिक सख्ती और पुलिस की प्रभावी कार्रवाई का उदाहरण माना जा रहा है।Rewari Crime
मामले के अनुसार जिले के एक कस्बे की रहने वाली नाबालिग लड़की ने 18 फरवरी 2024 को धारूहेड़ा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से अर्जुन नाम के युवक से बातचीत होती थी। आरोपी ने 13 फरवरी 2024 को फोन कर उसे हिसार बुलाया। वहां पहुंचने पर आरोपी ने उसे अपने ट्रक में बैठाया और बहाने से उत्तर प्रदेश ले गया।
आरोप है कि आरोपी ने नाबालिग को चार दिन तक अपने साथ ट्रक में रखा और इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया। 18 फरवरी 2024 को आरोपी पीड़िता को रोहतक बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और उसने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों के साथ पीड़िता धारूहेड़ा थाना पहुंची, जहां पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार किया और मामले की गहन जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर की और सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य एवं गवाहों के बयान प्रस्तुत किए।
सुनाया बडा फैसला’ रेवाड़ी ने सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयान और मामले के तथ्यों पर विस्तार से विचार करने के बाद आरोपी को नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने का दोषी पाया। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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