Haryana: जन्म के 24 घंटे में जन्म प्रमाण पत्र देने वाला प्रदेश में पहला जिला बना रेवाडी

धारूहेडा में बच्चे के जन्म परिजनो का सौंपा जन्म प्रमाण पत्र
रेवाडी: शिशु जन्म के महज 24 घंटे में जन्म प्रमाण उपलब्ध कराने वाला रेवाडी हरियाणा प्रदेश का अग्रणी जिला बन गया है। धारूहेडा में गुरुवार को एक बच्चे के जन्म पर माता पिता को जन्म प्रमाण सौंपा गया।

Transfer News: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लुधियाना के 10 जजों का किया तबादला, जानिए किसको कहां भेजाइस सेवा पर स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों की कार्यशैली को सराहनीय बताया है। जिला प्रशासन की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस सेवा का आगाज किया गया है जिसका लाभ अभिभावकों को तुरंत प्रभाव से जन्म प्रमाण पत्र के रूप में दिया जा रहा है।
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धारूहेडा मे सौंपा जन्म प्रमाण पत्र: धारूहेडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धारूहेडा में मालपुरा निवासी दिनेश की पत्नी राजवती को बेटे के जन्म पर 24 धंट से पहलेे ही जन्म प्रमाण दिया गया। पीएची प्रभारी डा जयप्रकश, फार्मेसी सुनील सोनी, सन्नी व डो कोमल ने सरकार की इस पहल की सराहना की है।
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डीसी की सकारात्मक सोच से हुई सार्थक पहल : डा.अशोक
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नोडल अधिकारी एवं उप सिविल सर्जन डा. अशोक कुमार ने बताया कि डीसी यशेंद्र सिंह की सकारात्मक सोच के फलीभूत रेवाड़ी जिला में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 24 घंटे में जन्म प्रमाण पत्र वितरण की सार्थक पहल की गई है।
जबकि प्रदेश भर मेें सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत 21 दिन में जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की योजना है।

उन्होंने बताया कि जिला रेवाड़ी में पीएचसी भाड़ावास, फतेहपुरी, संगवाड़ी, बासदूधा, बव्वा, कसौला, मीरपुर, जाटूसाना, नाहड़ सहित विभिन्न निजी अस्पतालों में बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर-अंदर जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
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आधार कार्ड या अन्य आईडी प्रूफ में दर्ज नाम अनुसार ही नाम दर्ज करवाएं : नोडल अधिकारी
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के नोडल अधिकारी डा.अशोक कुमार ने बताया कि जिस अस्पताल क्षेत्र में बच्चे का जन्म या किसी की मृत्यु होती है तो उसी क्षेत्र में उसका नाम दर्ज कराया जाता है। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड या अन्य आईडी प्रूफ में दर्ज नाम अनुसार ही नाम दर्ज करवाएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने बताया कि नाम, पता, तिथि, स्थान आदि ठीक से लिखें ताकि प्रमाण पत्र में सभी आंकड़े सही से दर्ज किए जा सकें। उन्होंने बताया कि 21 दिन तक नाम निशुल्क दर्ज किया जाता है तथा 22वें दिन से 30वें दिन तक 25 रुपए विलंब शुल्क लगता है तथा इससे भी लेट होने पर नाम दर्ज करवाने के लिए काफी दस्तावेज एकत्रित करने पड़ते हैं।

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उन्होंने आह्वान किया कि अभिभावक 21 दिन के अंदर-अंदर नाम दर्ज कराना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें बाद में परेशानी न आए। उन्होंने अस्पताल संचालकों से अपील की है कि वे बिना किसी कटिंग के रिपोर्ट समय पर दर्ज करवाएं ताकि प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रदान किया जा सके।
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