रेवाड़ी: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेवाड़ी विमल कुमार के निर्देशानुसार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी वर्षा जैन के देखरेख में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।UNI PRODUCT कर्मचारियोंं ने निकाली अर्थी, कहा या तो मार दो या फिर नौकरी दो, जानिए क्या है मामला
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रेवाड़ी में पांच अदालतों में लोक अदालत के केस रखे गए उनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन, फैमिली कोर्ट से प्रिंसिपल जज डॉक्टर अब्दुल मजीद, सिविल जज श्रीमती रूपा व सिविल जज हरलीन कौर व कोसली में नेहा एसडीजेएम व बावल में सिविल जज सुषमा की अदालत में जहां पर मामलों का मौके पर ही आपसी सहमति से निपटारा किया गया।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना मुआवजा, चेक बाउंस, दीवानी मामले,बिजली के मामले,व अन्य मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 65 मोटर दुर्घटना मुआवजा के मामलों का निपटारा करते हुए 47452000/-रुपये मोटर दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों/ घायलों/याचीगण को व 35 पारिवारिक मामले 251 बिजली के मामले 44 चेक बाउंस _ 32 दीवानी मामलों का निपटारा करते हुए 870 मामलों का निपटारा किया गया ।धारूहेड़ा नपा का सफाई अभियान फेल : नहीं हो रहा कूड़े का उठान, गंदगी से लोग परेशान
गत दिवस आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 116 मामलों का निपटारा करते हुए रुपए 14197643 रुपए की राशि को स्वीकृत किए गया उपभोक्ता अदालत में 21 मामले रखे गए थे जिसमें से 12 मामलों का निपटारा करते हुए रुपए 647904 की राशि स्वीकृत की गई।
इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी विमल कुमार ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से वादों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है तथा लोक अदालत के माध्यम से निर्मित किए गए मामलों में आगे कोई अपील/ पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती जिससे समय व धन दोनों की ही बचत होती है।हरियाणा के अंबाला जिले के इस गांव का बदला नाम, जानिए क्या है नया नाम
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के सचिव वर्षा जैन ने बताया कि लोक अदालत के निर्णय से ना किसी की जीत ना ही किसी की हार होती है बल्कि दोनों पक्षों के साथ उचित न्याय हो जाता है उन्होंने बताया कि लोक अदालत का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी व अंतिम होता है तथा लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।
उन्होंने लोक अदालत में सुलह द्वारा प्राप्त निर्णय से आपसी द्वेष भावना मिटती है तथा इसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा भागीदार होने को भी कहा। इसके अलावा जैन ने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 0 1274-220 062 चलाया हुआ है जिस पर आम जन किसी भी प्रकार के कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर अधिवक्तागण व कोर्ट स्टाफ मेंबर उपस्थित रहे।