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NAPS Scheme in Haryana:अब सभी विभागों में 10 प्रतिशत प्रशिक्षु रखना अनिवार्य

On: March 16, 2023 10:07 PM
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हरियाणा: रोजगार का बढावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बडा फैसला लिया है।
NAPS Scheme में सभी सरकारी संस्थानों में कुल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत व निजी प्रतिष्ठानों में 2.5 से 10 प्रतिशत प्रशिक्षु (apprentice) लगाना अनिवार्य है।सीएम ने दी हरियाणा को दो बडी सौगात, पडोसी राज्यो में भी हो रही वाह वाही

इतना ही नहीं 5 प्रशिक्षण सीटें फ्रेशर व स्किल सर्टिफिकेट होल्डर प्रशिक्षुओं के लिए रिजर्व रखी जा सकती है।

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा है कि शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत एनएपीएस स्कीम (NAPS Scheme) में सभी सरकारी संस्थानों में कुल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत व निजी प्रतिष्ठानों में 2.5 से 10 प्रतिशत प्रशिक्षु (apprentice) लगाना अनिवार्य है।

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सभी विभाग नियमानुसार प्रशिक्षुओं (apprentice) की नियुक्ति करें और प्रोफाइल को पोर्टल पर अपडेट भी करें।डीसी ने शिक्षुता अधिनियम 1961 व एनएपीएस योजना (NAPS Scheme) के बारे में कहा कि विभाग द्वारा जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार सभी प्रतिष्ठान निर्धारित संख्या में प्रशिक्षु (apprentice) रखें।Haryana Weather: मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, चार दिन होगी अंधड के साथ आएगी बारिश

इसके अलावा प्रशिक्षु लगे प्रशिक्षणार्थियों को स्टाइपेंड राशि प्रशिक्षु (apprentice) अधिनियम 1961 व नियम 1992 में किए गए संशोधन अनुसार ही दिया जाए। नए नियमों के अनुसार विभाग व निजी प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों के अनुसार निर्धारित संख्या में प्रशिक्षु लगा सकते हैं, जिसमें 5 प्रशिक्षण सीटें फ्रेशर व स्किल सर्टिफिकेट होल्डर प्रशिक्षुओं के लिए रिजर्व रखी जा सकती है।

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P Chauhan

हमारा मकसद देश की ताजा खबरों को जनता तक पहुंचाना है। मै पिछले 5 साल में पत्रकारिता में कार्यरत हूं। मेरे द्वारा राजनीति, क्राइम व मंनोरजन की खबरे अपडेट की जाती है।

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