हरियाणा: जिला उपभोक्ता आयोग ने बिना ओटीपी आए खाते राशि कटने को लेकर एसबीआई पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही उनके खाते से निकाली गई राशि को भी ब्याज सहित वापस करने के आदेश जारी किए हैं।Political News Haryana: आरती राव का कार्यकर्ता सम्मेलन, भीड इतनी की सीएम की रैली भी पडी फीकी
कस्बे के गांव बलियर खुर्द निवासी सुरेंद्र सिंह यादव ने एसबीआई में खाता खुलवाया हुआ है। एफडी बनवाने के लिए सुरेंद्र सिंह ने बैंक में फोन किया। उसी समय उसके पास बैंक के कर्मचारी से फोन आया ओर कहा कि डेस्क ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करते ही पैसे
एप लोड करते ही कटे पेैसे: जैसे ही सुरेंद्र ने अपने मोबाइवल में एप लोड किया तो बिना पिन व पासवर्ड बताए उनके खाते सेपैसे निकलने का मैसेज आया।
इससे उन्हें शक हुआ कि उनके खाता बंद करवाना चाहा, लेकिन 14 अलग-अलग एंट्री के तहत उनके खाते से 4 लाख 12 हजार 655 रुपए 48 पैसे गायब हो हो गए। बैंक ने जब राशि देने से मना कर दिया तो सुरेंद्र ने अदालत का सहारा लिया।
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दिसंबर 2022 में दायर की थी शिकायत
परेशान शिकायतकर्ता सुरेंद्र सिंह ने एक शिकायत जिला उपभोक्ता अदालत में 12 दिसंबर 2022 को दायर की। उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन संजय कुमार खंडूजा व सदस्य रवि दत्त कौशिक ने अपने संयुक्त निर्णय में कहा कि बैंक को सूचना देने के बावजूद अपना सिस्टम इतना सुदृढ़ नहीं बना पाया,
जिससे साइबर फ्रॉड को रोका जा सके जबकि बैंक की यह जिम्मेदारी थी कि उसे इस प्रकार के फ्रॉड से रोका जाए। 50 हजार रुपए शिकायतकर्ता को मुआवजा राशि देनी होगी, जो 9% ब्याज के साथ एक माह में दी जाएगी।