Haryana: नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप, Rewari अदालत ने सुनाई 20 साल की कैद व 1.47 लाख का जुर्माना

REWARI COURT

Haryana: Rewari जिले के एक गांव में एक 15 साल की नाबालिग का अपहरण कर रेप करने और एक अन्य बच्ची से बाल मजदूरी कराने के मामले में एक महिला सहित दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने दोषियों पर 1 लाख 47 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

बता दे कि रेवाड़ी जिले के गांव से 9 नवम्बर 2022 को दो नाबालिक किसी काम से घर से बाहर गई थी। दोनों वापस नहीं लौटें थे। दोनों के नहीं मिलने पर महिला ने उनके अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों नाबालिक बच्चियों को बरामद कर लिया था।

मामला दर्ज: पुलिस ने दोनों नाबालिको को बरामदी के बाद मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के गांव गुलगंज निवासी भोला उर्फ कालू पर अपहरण कर रेप करने और उसी गांव की रहने वाली एक महिला कशीला पर दोनों बच्चियों से एक ईंट भट्ठा पर बाल मजदूरी करवाने पर मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 17 दिसंबर 2022 को आरोतिप महिला व पुरूष को काबू कर लिया था।

पुलिस ने दोनो के खिलाफ अपहरण के साथ-साथ पोक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और जेवरात छीनने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।