Haryana: नशा तस्करों की DGP ने तोडी कमर, रेवाड़ी सहित इन 35 तस्करोंं को नहीं मिलेगी जमानत

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हरियाणा: हरियाण पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने राज्य के बड़े 35 बड़े ड्रग तस्करों के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई की है। इनमें 29 नशा तस्करों को पुलिस द्वारा पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। बचे हुए तस्करों पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।Haryana News: इस शहर में बनाया जा रहा है जगन्नाथ मंदिर, जानिए कब तक तैयार होगा मंदिर

 

जानिए किन जिलो के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई
फतेहाबाद से 8, कैथल और फरीदाबाद से 6, कुरुक्षेत्र से 3, हांसी, रेवाड़ी, करनाल और यमुनानगर से 2-2 और पलवल, अंबाला, डबवाली और रोहतक के एक-एक नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की है।

पिछली गिरफ्तारियों और आरोपों के बावजूद ऐसा अक्सर देखने में आता था कि नशे के कारोबारी, कानून की लीकेज का फायदा उठाकर जमानत पर छूट जाते थे, या फिर जेल से बाहर आने के बाद दोबारा इस अपराध में लिप्त हो जाते थे।

प्रिवेंटिव अरेस्ट में नहीं मिलगी बेल

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि PIT-NDPS अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और उनके मुख्य सरगनाओं व फाइनेंसरों पर नकेल कसने के लिए एक्ट में प्रावधान दिए गए है।मौसमी देवी बनी रेवाड़ी ब्लॉक की महिला कांग्रेस अध्यक्ष

नशीली दवाओं के बढ़ते व्यापार और नशे के नेक्सस के खिलाफ अपनी इस लड़ाई में हरियाणा पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रही है।

इस एक्ट के तहत प्रिवेंटिव हिरासत आदेश जारी किए जाते है, जिसके बाद हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इसके अलावा, आरोपी और उसके रिश्तेदारों-सहयोगियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति भी एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत जब्त करने के प्रावधान दिए गए है।