हरियाणा में इन परिवारों के बिजली बिल होंगे माफ, जानिए क्या है शर्त

BIJLI BIL MAF

हरियाणा: मनोहर सरकार जरूरतमंदो की सहायता करने में प्रयासरत है। एक बार फिर हरियाणा सरकार ने अंत्योदय (गरीब) परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है।Rewari: हथियार के बल पर धारूहेड़ा में CSC संचालक से बैग छीनने का प्रयास

बिजली बोर्ड के अनुसार इस स्कीम का लाभ लेने के लिए चार शर्तो का पालना जरूरी है।

नियम एक: योजना का लाभ ले रहे बिजली उपभोक्ता की परिवार पहचान पत्र में आय एक लाख रुपए से कम होनी चाहिए।

नियम दो: उपभोक्ता का चालू खाता पर सालाना बिजली यूनिट 1800 या उसे कम होनी चाहिए।हरियाणा के रेवाड़ी में रॉकमैन कंपनी में श्रमिक जिंदा जला

नियम तीन: पुराना कनेक्शन कटा हुआ है तो स्कीम का लाभ लेने के बाद उसे दोबारा चालू करना होगा

नियम चार: इस योजना के तहत प्रार्थी को केवल पिछले 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा जो कि अधिकतम 3600 रुपये होगी।