हरियाणा: प्रदेश सरकार की ओर से तंबाकू उत्पादों गुटखा, पान मसाला इत्यादि के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर पूर्णतया रोक लगा रखी है।
उसके बावजूद भी क्षेत्र में खुलेआम इन प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री बिना रोक टोक के धड़ल्ले से जारी है। शहर की हीं मोहल्ले, बाजार व गलियों में शरीर को खोखला कर देने वाले तंबाकू उत्पादों की लड़ियां प्रत्येक दुकान पर लटकी देखी जा सकती हैं।बदमाशो का कहर: Rewai में होटल मालिक पर फायरिंग
बता दे कि सरकार की ओर से गुटखा, तंबाकू, निकोटिन और पान मसाला की बिक्री,मामले में आंख मूंदे हैं, जिसके कारण उक्त आदेश कागजों में दम तोड़ चुकेे हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे की लत में जाने से बचाने के लिए गुटखा, पान मसाला व तंबाकू मिश्रित सुपारी जिनमें निकोटीन पाया जाता है, इत्यादि की बिक्री, भंडारण व निर्माण पर रोक लगाई हुई है।
एक साल मे महज 190 चालान: स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते एक साल में रेवाडी में गुटखे व निकोटीन वाले पदार्थों पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 190 चालान काटे और 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। विभाग की खानापूर्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन के काम को एक साल में किया।
जानिए क्या है नियम: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के विनियम 2,3,4 किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटखा पान मसाला) के उपयोग एवं विक्रय पर विभाग द्वारा एक वर्ष के लिए और प्रतिबंध लगा दिया है।
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भंडारण करने वालों पर होगी कार्रवाई
सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर निकोटिन युक्त गुटखा-पान मसालों के उपयोग एवं बिक्री पर रोक लगा रखी है। इन्हें बेचने एवं भंडारण करने वालों पर शिकंजा कसते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।
– डॉ. रजनीश, नोडल अधिकारी, नागरिक अस्पताल