रेवाडी: नशीला पदार्थ गांजा रखने के मामले में थाना कोसली पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर माननीय अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। जिला एंव सत्र न्यायाधीश दिनेश मितल की अदालत ने आरोपी जनेशपाल को एक महिने का कारावास 5 हजार रुपए जुर्माना भी किया है।
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जुर्माना न भरने की सूरत में अपराधी को अतिरिक्त कारावास काटना होगा। गौरतलब है कि थाना कोसली पुलिस ने 08 जनवरी 2020 को जनेश पाल पुत्र चन्दगीराम निवासी भोगल बस्ती कोसली को उसके मकान पर रेड करके गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया था।
मामले में पुलिस ने अहम साक्ष्य जुटाकर सुनवाई के लिए माननीय अदालत के समक्ष चालान पेश किया। जिला एंव सत्र न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा पेश किए गए अहम साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए दोषी को एक महिने का कारावास तथा 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।