हरियाणा: रेवाड़ी के कार शोरूम संचालक को पुरानी कार नई के रूप में बेचना महंगा पड गया। धोखाधडी करने के आरोप में एक कार शोरूम मालिक पर अदालत ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जुर्माना के आदेश मिलते ही एजेंसी संचालक की नींद उड गई है।Sale Offer: बिना पैसे दिए घर लाएं ये Electric Scooter, जानिए कब तक है आफर
जानिए क्या था विवाद: एडवोकेट कैलाश चंद ने बताया कि 14 अक्टूबर 2015 को रेवाड़ी निवासी कृष्ण कुमार ने दिल्ली रोड स्थित कार शोरूम से एक कार 11 लाख 93 हजार 595 रुपए में खरीदी थी। ग्राहक ने नकद कीमत ने देकर उसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर से फाइनेंस कराया था।
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खराब होने पर हुआ खुलासा
13 मई 2017 को कार खराब होने पर उसने मरम्मत के लिए वर्कशॉप में खड़ी कर दी। जहां उसे पता चला कि कार पुरानी है। कृष्ण कुमार ने एजेंसी को नई कार में बदलने या उसकी कीमत वापस करने के लिए आग्रह कर रहा था। लेकिन उसने मना कर दिया।मौत पर आस्था भारी: महेंंद्रगढ तालाब में डूबे दो युवक
कोर्ट में डाला केस
कोर्ट ने वह शिकायतकर्ता की मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के कारण 2 लाख रुपए मुआवजा राशि और जब से केस डाला गया तब से अब तक के पैसे देने की तारीख तक 9% वार्षिक ब्याज सहित एक माह में राशि देने का आदेश दिया है। इतना ही नहींदेरी करने पर ब्याज राशि 12% ब्याज से लगेगी। इसके साथ ही 11 हजार रुपए वाद खर्च अलग से देने के आदेश दिए है।