रेवाडी: एक व्यापारी से पैसे उधार लेकर वापस नहीं देना एक युवक को भारी पड़ गया। रेवाडी अदालत ने दोषी को 1 साल की सजा सुनाते हुए 5 लाख रुपए लौटाने का आदेश भी दिया। इतना ही समय पर पैसे नही लोटाने के चलते उसे 3 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।Haryana News: विद्वुत निगम ने शुरू की ब्याज माफी योजना
जानिए क्या था विवाद: रेवाड़ी निवासी जितेंद्र कुमार माटा से साल 2014 में गांव धारण निवासी गजेंद्र शर्मा ने 12 लाख रुपए उधार लिए थे। गजेंद्र शर्मा ने 7 लाख रुपए तो लौटा दिए और 5 लाख रुपए का चेक दे दिया।
चेक बाउंस होने पर किया मना
गजेंद्र शर्मा द्वारा दिया गया चैक बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। इसके बाद जितेंद्र ने गजेंद्र से अपने 5 लाख रुपए मांगे तो उसने देने से मना कर दिया। परेशान होकर उसने कोर्ट की शरण ली।
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सुनाई सजा तो उड गए होश: सुनवाई करते हुए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोपल चौधरी की कोर्ट ने गजेंद्र शर्मा को 1 साल की सजा सुनाई और जितेंद्र के लिए हुए 5 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया। साथ ही आदेश दिया कि अगर 5 लाख रुपए नहीं लौटाए तो उसे 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ तो गजेंद्र के होश उड गए।