रेवाड़ी: जिला बार एसोसिएशन की ओर से चुनावो को लेकर बडा फेसला लिया है। जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को देखते हुए चुनाव समिति के सदस्यों ने कई दिशा निर्देश जारी किए है।
जिसके तहत मतदाता अधिवक्ताओं को जिला बार एसोसिएशन के सभी मतदाता अधिवक्ताओं को मतदान के लिए अपने साथ पहचान पत्र बार काउंसिल आफ पंजाब एंड हरियाणा या जिला बार एसोसिएशन की ओर से जारी किया हुआ, अवश्य साथ लाना होगा।
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चुनाव समिति के सदस्यों को पहचान पत्र मांगने पर दिखाना अनिवार्य है। चुनाव समिति के सदस्य एडवोकेट अश्वनी तिवारी, सतीश डागर, चौधरी चरण सिंह, चंदन सिंह यादव व नरेश कुमार यादव ने बताया कि मतदान कक्ष में मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग वर्जित है,यदि ऐसा करते पाया गया तो मतदान करने से वंचित कर दिया जाएगा।
सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगा मतदान
मतदान ईवीएम मशीन से कराया जाएगा इसके लिए प्रत्येक मतदाता अपनी मतदाता सूची से मत क्रमांक संख्या सुनिश्चित कर मतदान केंद्र में प्रवेश करेगा।
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मतदान के लिए जिला बार रूम में तीन बूथ बनाए जाएंगे जिसमें पहले बूथ पर मतदाता संख्या 1 से लेकर 500 तक तथा दूसरे बूथ संख्या 2 पर 501 से लेकर 1100 तक तथा बूथ संख्या तीन पर 1101 से 1729 तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग मशीन पर बटन दबाकर कर सकेंगे।
पांच पदों के लिए अलग-अलग ईवीएम मशीन लगाई जाएगी। पांचो मशीन पर अपने प्रत्याशी के लिए अलग-अलग बटन दबाकर मतदान किया जा सकेगा। मतदान के तुरंत बाद ही परिणाम घोषित किए जाएंगे।