सावधान! New Year का जश्न हरियाणा में कहीं पड न जाए भारी, ये नियम जरूर पढ़ लें!

सावधान! New Year का जश्न हरियाणा में कहीं पड न जाए भारी, ये नियम जरूर पढ़ लें!
सावधान! New Year का जश्न हरियाणा में कहीं पड न जाए भारी, ये नियम जरूर पढ़ लें!

New Year : देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जाता हैंं। हर कोई 31 दिसंबर यानी पुराने साल को अलविदा कहकर अपने-अपने तरीके से New Year का जश्न मनाता हैं। जहां कई लोग अपने परिवार के संग घर पर रहकर वहीं वहीं कई लोग दोस्तों, परिवार या पार्टनर संग घूमने भी जाते हैं।

पुलिस ने प्रशासन ने एडवाईजरी जारी करते हुए कहा है अगर कोई सावर्जनिक स्थल पर शराब पीकर हुंडदंग करते पकडे गए तो उनकी खेर नही है।

पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी डॉ. मयंक ने कहा है कि शांतिपूर्ण जश्न मनाने व आमजन की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर यातायात संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं।शराब पीकर सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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नए वर्ष पर सार्वजनिक स्थान और सड़क के किनारे शराब पीने, ध्वनि प्रदूषण कर हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर में विभिन्न स्थानों पर नाके लगाए जाएंगे और शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालो की जांच की जाएगी।

 

 

होटल, रेस्टोरेंट्स, ढाबों एवं धर्मशाला के आसापास सुरक्षा के बंदोबस्त होंगे। जिला में अलग-अलग विशेष नाके चिन्हित कर स्थापित किए गए हैं। जिला रेवाड़ी में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात प्रभारी को उचित निर्देश दिए गए हैं।

असामाजिक तत्वों की प्रत्येक गतिविधियों पर पुलिस की विशेष पैनी नजर रहेगी। ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

ये दी चेतावनी: पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ऑटो को शॉपिंग मॉल, भीड़-भाड़ वाली जगहों और सड़क के किनारे से दूर पार्क करें । आमजन से अनुरोध है कि वे ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों का सहयोग करें।

पुलिस और आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर
दरअसल लोगों ने ररेस्टॉरेंट, होटल, रिसोर्ट और फार्म में तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। मगर 31 दिसंबर की रात को हुड़गंद और असामाजिक तत्वों की गतिविधियां रोकने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग अभी से अलर्ट मोड पर आ गया है।

क्योंकि नए साल की जश्न की पार्टियों में शराब परोसने की बात भी की जाती है। इस पर विभाग द्वारा नजर रखी जा रही है, कि बिना मंजूरी और वैध लाइसेंस के कहीं भी कोई आयोजन नहीं