हरियाणा: सुनील चौहान। सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश में लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है. आज रविवार को एक नोट के जरिए राज्य सरकार ने इसकी जानकारी दी. सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ लोगों कुछ और राहतें भी दी हैं. लॉकडाउन अब 28 जून तक लागू रहेगा.
नई दिशा-निर्देशों के तहत राज्य में सभी दुकानों को सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी. सुबह दस से रात आठ बजे से सभी मॉल खुल सकेंगे. रेस्टोरेंट और बार (होटल और मॉल में चल रहे सभी) को सुबह दस से रात दस बजे तक खुलने की अनुमति होगी. हालांकि ये कुल सीटिंग क्षमता के पचास फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए और कोरोना गाइडलाइन सहित सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा. होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूट शॉप रात दस बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे.
नई गाइडलाइन में सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि किसी भी धार्मिक स्थल पर एक समय में पचास से अधिक लोग नहीं होने चाहिए. सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा. धार्मिक स्थलों को प्रतिदिन सैनिटाइज करना होगा. पूरी क्षमता के साथ कॉर्पोरेट ऑफिस खुल सकेंगे. सभी के लिए सोशल डिस्टेसिंग और कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
नई गाइडलाइन में विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में लोगों के शामिल होने की संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है. सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का पालन करना होगा. बारात लाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी. पचास फीसदी क्षमता के साथ सुबह छह से सुबह आठ बजे तक जिम खुल सकेंगे. इस दौरान कोरोना नियमों, सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा.
सभी तरह की उद्योग इकाइयों, उत्पादन यूनिट्स को चलाने की अनुमति दे दी गई है. इसी तरह स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, स्टेडियम को खेल से जुड़े कार्यक्रमों के लिए खोलने की अनुमति दे दी गई है. सभी को कोरोना नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. हालांकि स्वीमिंग पूल और स्पास अभी पूरी तरह बंद रहेंगे.