बिल्डर व अधिकारियों की मिलीभगत के चलते गोलमाल, तीन साल बाद लॉर्ड शिवा ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की बिल्डिंग असुरक्षित

रेवाडी: सुनील चौहान। शहर के सेक्टर-3 में साढ़े तीन साल पहले बनी लॉर्ड शिवा कॉ-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की 10 मंजिला बिल्डिंग को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अनसेफ घोषित कर दिया है। बिल्डिंग के अनसेफ घोषित करने के बाद प्राधिकरण के प्रशासक ने सोसायटी के फिलहाल प्रशासक का जिम्मा संभाल रहे सहायक रजिस्ट्रार को बिल्डिंग खाली कराने के आदेश दिए हैं। हालांकि प्राधिकरण की तरफ से यह आदेश 8 अक्टूबर को जारी किए थे। हालांकि सोसायटी के नागरिकों को मंगलवार को मीडिया के माध्यम से ही यह जानकारी मिली है, लेकिन अभी नोटिस नहीं मिले हैं।

सीएम विंडो की शिकायत पर एक्शन, जांच में हर स्तर पर गड़बड़

शहर के सेक्टर तीन के पार्ट द्वितीय में प्लॉट नंबर-7 पर मौजूद ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के लिए लगभग 10 साल पहले जमीन का आवंटन हुआ था। इसमें अधिकतर रिटायर्ड और सेवारत कर्मचारी है। आवंटन के बाद छह साल पहले बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ जो कि अब साढ़े तीन साल पहले बनकर तैयार हुई थी। फिर आरडब्ल्यूए का भी गठन हुआ था।

इसी बीच आरडब्ल्यूए के बीच ही मतभेद होने के बाद इस विवाद की शुरूआत हुई थी। तत्पश्चात इसी साल जनवरी में सोसायटी में बगैर ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट के ही परिवारों द्वारा रहने और बिल्डिंग के लिए तय मानकों का पालन नहीं किए जाने बाबत ऋषि कुमार की तरफ से शिकायत हुई थी। इस शिकायत के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इसके लिए बिल्डिंग इंजीनियर की अगुवाई में टीम का गठन करके बिल्डिंग का सर्वे कराया।

यह सर्वे पिछले साल किया गया था। जांच टीम की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में बताया कि सोसायटी की दीवार निर्माण ईंट और सीमेंट ब्लॉक का प्रयोग किया गया है। महज छूने भर से दीवारों का प्लास्टर छड़ रहा है। इसके अलावा पिलर और बीम में खामियां बताते हुए इनकी ऊंचाई भी सीमित पाई।

टीम ने इनके सैंपल भी लिए जिसमें तय मानक के अनुसार सामग्री नहीं पाई। कमेटी ने बिल्डिंग को अनसेफ घोषित करते हुए खाली कराने की सिफारिश की है। एचएसवीपी के संपदा अधिकारी ने सोसायटी प्रशासक को नोटिस जारी कर तीन दिन में खाली कराने के आदेश दिए थे। हालांकि यह नोटिस 8 अक्टूबर को जारी किए हैं जिसके अनुसार तीन दिन की अवधि बीत भी चुकी है।

बिजली निगम को भी कनेक्शन काटने का निर्देश

इस नोटिस की एक प्रति संपदा अधिकारी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता को भेजकर सोसायटी का बिजली कनेक्शन भी काटने का निर्देश दिए हैं। वहीं ईओ ने अपने ही विभाग के भी कार्यकारी अभियंता से भी सोसायटी का पानी और सीवर कनेक्शन भी काटने का निर्देश दिया है। हालांकि अभी किसी भी विभाग ने इस पर अमल नहीं किया है।

सोसायटी को खाली कराया जाएगा, दिया जा चुका है नोटिस

सेक्टर-3 के पार्ट द्वितीय स्थित लॉर्ड शिवा सोसायटी की बिल्डिंग को अनसेफ माना गया है। इसी जांच के आधार पर हमने सोसायटी का जिम्मा संभाल रहे सहायक रजिस्ट्रार को पत्र नोटिस भेजकर इसे खाली कराने का कहा है। वहीं रहने से पहले ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं लिया है।
-विजय राठी,संपदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण।

परिवार बोले हम कहां जाएं, आज डीसी से मिलेंगे

सोसायटी की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पर विवाद होने की वजह से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में सोसायटी पर रजिस्ट्रार एंड फर्म सोसायटी की तरफ से प्रशासक लगाया हुआ है। प्रशासक का भी जिम्मा फिलहाल सहायक रजिस्ट्रार के पास ही है।

वहीं सोसायटी में रहने वाले परिवारों ने दोनों विभागों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन विभागों का जिम्मा लोगों को सुविधा देने का होता है लेकिन यह हमारे लिए ही परेशान बढ़ा रहे हैं। इस मामले में बुधवार को डीसी से मिलकर पूरी स्थिति से अवगत कराया जाएगा। रिटायर्ड कर्नल जेएस यादव ने बताया कि सिस्टम की तरफ से ही इस मामले में चूक की गई है।