धारूहेडा: सुनील चौहान। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की अदालत ने वर्ष 2017 में कॉलेज में हुई कहासुनी की रंजिश में गांव खरखड़ा निवासी छात्र की रॉड और सरियों से पीटकर हत्या करने के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में एक नाबालिग को अदालत ने बरी किया है।
क्या था मामला: गावं खरखड़ा निवासी अमित 22 अप्रैल 2017 को अपने दोस्त विकास के घर भटसाना गया हुआ था। जिसके बाद वह विकास के साथ रात करीब साढ़े 11 बजे कार से वापस घर जा रहा था। उनके साथ धारूहेड़ा निवासी भी उनका दोस्त था। तीनों जब खरखड़ा बांध के पास अलावलपुर रोड स्थित मुन्नीराम की ढाणी के पास पहुंचे तो एक बगैर नंबर की कार रास्ते के बीचोंबीच खड़ी हुई थी।
कार के बाहर खड़े होकर दो युवक शराब पी रहे थे, जबकि कुछ अंदर बैठे थे। जब उन्होंने साइड मांगी तो इसी दौरान अंदर बैठे युवक हाथों में सरिया और रॉड लेकर बाहर निकले और उन पर हमला कर दिया। शिकायतकर्ता विकास उनसे किसी भी तरह बचकर खेतों में जब भाग गया जबकि अमित के साथ उन्होंने जमकर मारपीट की। इसी बीच एक ट्रैक्टर चालक के आ जाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना में घायल हुए अमित और विकास को शहर के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। जहां से अमित की हालत अधिक गंभीर होने पर उसे गुड़गांव के लिए रेफर कर दिया गया था। अमित की उपचार के दौरान 29 अप्रैल को गुड़गांव में मौत हो गई।
12 पर किया था मामला दर्ज: पुलिस की तरफ से इस मामले में कुल 12 युवकों पर केस दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने मामले में एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में उनके खिलाफ चालान पेश किया था। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भटसाना गांव निवासी दीपक, गुड़गांव के सिधरावली विनोद कुमार, युधिष्ठिर,पवन कुमार और धारूहेड़ा निवासी सचिन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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