रेवाड़ी: सुनील चौहान: उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी डहीना कार्यालय के ग्राम सचिव लक्ष्येन्द्र कुमार को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया है।
उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों के तहत लक्ष्येन्द्र कुमार निलम्बित अवधि के दौरान कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवायें जरनल रूल्स 2016 के भाग -7 के नियम 83 व 84 के तहत निर्वाहन भत्ता प्राप्त करेगा। निलम्बित अवधि के दौरान निलंबित कर्मचारी का मुख्यालय खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी बावल के कार्यालय में नियत किया जाता है। कर्मचारी खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी बावल की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नही छोडेगा ।