Rewari: गलत लेन में चलने वालों पर सख्ती : 112 वाहनों के किए चालान, 7 वाहनो पर मामले दर्ज

CHALAN

Rewari: अक्सर देखने को मिलता है कि सड़कों पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से बड़े बड़े सड़क हादसे हो जाते हैं जिनमें की लोगों की जान चली जाती है इसके अलावा इस तरह की खतरनाक ड्राइविंग की वजह से ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बन जाती है । इतना ही बडे वाहन गलत लाईन पर चलने के मामले भी बढते जा रहे है।

एसपी शंशाक सिंह सावन की अगुवाई में शुक्रवार को हाईवे पर अभियान चलाते हुए नियमो की अवहेलना करने वाले 112 वाहनों के चालान तथा 7 बडे वाहनो के गल्त लाईन के चलते मामला दर्ज किया है।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को विशेष जांच अभियान चलाया गया है। गलत लेन में वाहन चलाने वाले 112 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ​

इस अवसर पर चालकों से अपील गई कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी यातायात नियमों का पालन करे। निर्धारित लेन में ही वाहन चलाएं। नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को न दें, निर्धारित गति सीमा पर ही अपना वाहन चलाएं।

 

उन्होंने कहा कि जनता नियम तोड़ने वाहनों,पटाखा चलाने वाली बुलेट बाइक व काली फिल्म चढ़ी कार का नंबर नोट करे या फोटो खींचकर यातायात थाना प्रबंधक को सूचना दे, ताकि इन पर नकेल कसी जा सके। सूचना भेजने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

ट्रैफिक नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सड़कों पर गलत दिशा में ड्राइविंग करता है तो उसका पहली बार में 500 रुपए का चालान किया जाता है, अगर दूसरी बार फिर वही गलती करता है तो 1,500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और अगर कोई व्यक्ति डेंजेरेस ड्राइविंग करता है।

जिससे कि दूसरे लोगों की जान को खतरा है तो उस पर 5 हज़ार रुपए से लेकर 5,500 रुपए तक का जुर्माना करने का प्रावधान है । शुक्रवार को टीम ने धारूहेडा व बावल में हाईवे पर 112 अधिक वाहनो के चालान किए तथा 7 वाहनो की गलत दिशा के चलते मामला दर्ज किया है।