धारूहेड़ा: हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने हाईटेंशन लाइनों के नीचे बने निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इसके तहत धारूहेड़ा डिवीजन ने 220, 132 और 64 केवी लाइनों के नीचे घर व अन्य निर्माण करने वालों को निगम ने नोटिस भेजकर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।राजस्थान से हरियाणा में अवैध हथियार, शराब व मादक पदार्थों की कैसे हो रही है तस्करी ,जहां जानिए असली बजय
एचवीपीएन के एसडीओ मोहित आजीवाल ने बताया कि ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर चेतावनी दी है कि इन लाइनों के नीचे निर्माणाधीन करने वाले बिजली नियमों की अवहेलना कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। निगम अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अंदर लाइनों के नीचे बहुत ज्यादा निर्माण किया जा रहा है।
दर्जनों कालोनी में बने है तारों के नीचे मकान: उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा निर्माण मऊ लोकरी बाबल, बजरंग नगर साथ-साथ धारूहेड़ा सर्कुलर रोड पर है। गर्मी के मौसम में बिजली का लोड बढ़ने से बिजली की तारें लटक कर काफी नीचे आ जाती है।
जिसकी वजह से हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर चेतावनी दी है कि इन लाइनों के नीचे निर्माण करने वाले बिजली नियमों की अवहेलना कर रहे हैं ।हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार क्यों है खास, जानिए आठ वजह?
धारूहेड़ा निगम के एसडीओ रविंद्र कुमार ने बताया कि पहले भी नोटिस भेजे गए थे लेकिन बार-बार चेतावनी के बावजूद भी नहीं हटाया गया है। बिजली निगम 2003 के तहत यह निर्माण गैरकानूनी है। सुरक्षित कोरिडोर के नीचे मकान निर्माण करने पर उसमें रहने के दौरान अगर कोई हादसा होता है कि निगम उसका जिम्मेदार नहीं होगा।