रेवाड़ी कोर्ट ने बंदरों को लेकर सुनाया ये फैसला ?

On: November 4, 2023 2:53 PM
Follow Us:

रेवाड़ी:  रेवाडी, धारूहेडा व बावल मे बदंरो के आंतक से लोग परेशान है। पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने नगर परिषद को आदेश दिया है कि शहर में दो माह के अंदर बंदरों को पकड़ा जाए। संबसे अहम बात यह है इसके बावजूद अधिकारियो ने चुप्पी साध ली है।Rewari: चीन से अवार्ड लेकर लोटी पूजा यादव का किया स्वागत

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं हरियाणा रेडक्रॉस सोसाइटी सीएसआर सब कमेटी के सदस्य सुनील भार्गव ने बंदरों के उत्पात को लेकर पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट रेवाड़ी में 18 मई 2023 को शिकायत दी थी। यह शिकायत नगर परिषद रेवाड़ी के खिलाफ दायर की थी।

इस पर जग भूषण गुप्ता व सुदेश कुमारी मेंबर पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नगर परिषद को आदेश दिया है कि बंदरों के उत्पात से शहरवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए दो माह के बंदरों को पकड़ा जाए।Rewari: महेश्वरी के जोहड में डूबने से छह साल के बच्चे की मौत

जगी उम्मीद: भार्गव ने बताया कि आज बेहद ही खुशी है कि पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने फैसला हक में सुनाया है। इससे शहर वासियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद बनी है।Rewari: अलवर में 50 लाख की रंगदारी मांगने वाला गिरोह धारूहेड़ा में दबोचा, दो पिस्टल, 6 कारतूस व स्विफ्ट कार बरामद

सुनील भार्गव एडवोकेट ने बताया कि रेवाड़ी शहर के अंदर बंदरों के उत्पात से लोग परेशान हैं। जगह-जगह बंदर घरों में घुसकर लोगों को काट रहे थे व लोगों के घरों में घुसकर काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी बात को लेकर शिकायत दायर की थी। ताकि रेवाड़ी शहर के लोगों को बंदरों से राहत मिल सके।

बंदरो का आंतक: जिले में बडी संख्या में बंदर है। आये दिन बदंर लोगो को काट रहे है। बंदरों के उत्पात को लेकर पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट रेवाड़ी में 18 मई 2023 को शिकायत दी थी। यह शिकायत नगर परिषद रेवाड़ी के खिलाफ दायर की थी।

Harsh

हर्ष चौहान पिछले तीन साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। इस साइट के माध्यम से अपराध, मनोरंजन, राजनीति व देश विदेश की खबरे मेरे द्वारा प्रकाशित की जाती है। मै बतौर औथर कार्यरत हूं

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now