रेवाड़ी: रेवाड़ी के विशाल मेगा मार्ट (Mega Mart Rewari) को बिस्कुट बिक्री के ज्यादा पैसे लेना महंगा पड़ गया। अदालत ने जिला उपभोक्ता फोरम ने मेगा मार्ट पर 25,000 हजार का जुर्माना ओर 5000 रुपये वाद खर्च अलग से 9 प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिया है।Dharuhera: 174 करोड़ रुपये की लागत से भिवाडी में CTP Plant तैयार, क्या धारूहेड़ा को दूषित पानी से राहत मिलेगी?
बता दे कि 2019 मे रेवाड़ी निवासी सुनील कुमार ने विशाल मेगा मार्ग रेवाड़ी से कुछ सामान खरीद किया जिसमें 2 बिस्किट के पैकेट भी 5 रुपये प्रति कीमत अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित था। विशाल मेगा मार्ट रेवाड़ी ने बिक्री किये बिस्कुट के पैकेट पर खुदरा अंकित मूल्य से ज्यादा कीमत वसूल की थी।
अदालत में केस किया दायर: शिकायत कर्ता सुनील ने इसकी शिकायत जिला उपभोकता संरक्षण फोरम में दी। जिला उपभोगता फॉर्म कमीशन संजय कुमार खंडूजा, ऋषि दत्त कौशिक ने दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया।
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ठोका जुर्माना: विशाल मेगा मार्ट रेवाड़ी ने सुनील से बिस्कुट की कीमत से अधिक राशि वसूल की है, इसलिय र विशाल मेगा मार्ट रेवाड़ी पर 25000/- मुआवजे के रूप में मानसिक उत्पीड़न के 9 प्रतिशत ब्याज सहित व 5000/- रुपये मुकदमेबाजी खर्च चुकता करने का आदेश दिया।