Haryana: जन्मदिन की पार्टी पर बुलाकर किया नाबालिग से दुष्कर्म, अब काटनी होगी दस साल जेल
फरीदाबाद: प्रेमिका को जन्म दिवस की पार्टी देने का झांसा देकर अपने पास बुलाकर दुष्कर्म करना एक प्रेमी को महंगा पड गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की विशेष अदालत ने दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार युवक को दोषी करार दिया।रेवाड़ी में डकैती के साथ किया था मर्डर, तीन साल बाद अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला ?
10 साल की सुनाई सजा: आरोपी दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 60 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया।
जानिए क्या था मामला: बता दे कि दो जुलाई 2019 को फरीदाबाद के एनआईटी महिला थाना पुलिस ने एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में डबुआ कॉलोनी निवासी जगदीप कुमार के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
कुछ दिन बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। युवक ने पहले पीड़ित छात्रा से फेसबुक पर दोस्ती की थी। फिर उसे दशहरा मैदान में मिलने के लिए बुलाया। 2018 में युवक ने अपना जन्मदिन बताकर छात्रा को मेट्रो मोड़ के पास बुलाया और गेस्ट हाउस में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।Rewari: धारूहेड़ा में रक्तदान शिविर आज, जानिए क्यों लगाया जा रहा है शिविर
ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म
पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि आरोपी युवक ने ब्लैकमेल कर फिर दुष्कर्म किया। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। करीब तीन साल तक चले केस में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की विशेष अदालत ने दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।