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गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया 130वां संविधान संशोधन बिल, मचा बवाल? जानिए गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा क्यों है जरूरी

On: August 21, 2025 9:05 AM
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क्या है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसपर दिनभर लोकसभा में मचा बवाल? जानिए पूरी डिटेल

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश किया गया है। बता दे कि क्रिमिनल चार्ज में पकडे जाने पर उन्हें पद से हटाया जाएगा। गृह मंत्री के प्रस्ताव पर सदन ने विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया। इसे बिल के पास होने पर गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा क्यों है जरूरी, इसका साफ कारण बताया गया है।

 

बत दे कि इस बिल में मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री के इस्तीफे का प्रावधान है। इस बिल के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री अगर गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें पद से हटना होगा।

वहीं ये नियम केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद भी लागू होगा। सीरियस क्रिमिनल चार्ज में डिटेन होने पर भी उन्हें पद से हटाया जाएगा। बाद में गृह मंत्री के प्रस्ताव पर सदन ने विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया।

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कांग्रेस ने इसका विरोध किया
इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अमित शाह ने कहा कि ”एक ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने आपको कानून के दायरे में लाने का संविधान संशोधन पेश किया और दूसरी ओर कानून के दायरे से बाहर रहने, जेल से सरकारें चलाने और कुर्सी का मोह न छोड़ने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया।” दो बजे लोकसभा में विधेयक पेश करने के तत्काल बाद कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया।

मार्शल को बुला लिया गया
शाह के सामने पहुंचकर विपक्षी सांसदों ने विधेयक की प्रतियां फाड़कर शाह के ऊपर फेंकनी शुरू कर दी थीं काफी हंगामे और सत्तापक्ष और विपक्ष में सीधे टकराव की आशंका को देखते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। तीन बजे फिर से कार्यवाही शुरू होने के पहले सदन के भीतर मार्शल को बुला लिया गया।

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बता दें कि ‘संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025’ और ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025’ को भी जेपीसी को भेजा गया है।

संसद में आज कौन-कौन से बिल?
1. 130वां संविधान संशोधन बिल 2025

2. केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल 2025
3. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025
4. द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025

हाल ही में चर्चा में रहे ये मामले
बता दें कि हाल ही में जांच एंजेसियों ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया था। लेकिन इनमें एक मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया था। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल को एक मामले में गिरफ्तार किया था लेकिन उन्होंने जेल जाने के बावजूद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था।

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गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा जरूरी क्यों होना चाहिए?
कारण नं. 1- निष्पक्ष जांच हो सके।
कारण नं. 2- जांच एजेंसी/अधिकारी पर दबाव ना बना सके।
कारण नं. 3- गवाहों को प्रभावित ना किया जा सके।
कारण नं. 4- साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश ना हो।

बता दे कि ED ने झारखंड के तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को भी एक मामले में गिरफ्तार किया था लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में अगर नया विधेयक पास हो जाता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि पद पर बैठे नेता को कुर्सी छोड़नी होगी।

Sunil Chauhan

मै पिछले दस साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। जल्दी से जल्दी देश की की ताजा खबरे को आम जनता तक पहुंचाने के साथ समस्याओं को उजाकर करना है।

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